Mumbai: पुलिस ने 30 दिनों के लिए ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया
Mumbai मुंबई: मुंबई पुलिस ने ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल वाले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, आतंकवादी और असामाजिक तत्व वीवीआईपी को निशाना बनाने, लोगों की जान को खतरे में डालने और मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल वाले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि उड़ने वाली वस्तुओं के माध्यम से संभावित तोड़फोड़ को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) की विशेष अनुमति के अलावा मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल वाले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडित किया जाएगा। शहर में 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की सालगिरह के लिए प्रमुख नेताओं के अभियान और रैलियां होंगी।