Mumbai : नगर निगम ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए कुत्ते का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया
Maharashtra महाराष्ट्र : नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में सभी पालतू कुत्ते के मालिकों को वैध कुत्ता लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 के अनुसार है - विशेष रूप से अध्याय 11, धारा 149 (1), और धारा 127 (2) (k) - जिसके तहत "NMMC कुत्ता कर विनियमन 1993" लागू किया गया है। विनियमन को राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या NMC 1692/410/CR48/92 नवी-20, दिनांक 28 मई, 1993 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था।