Mumbai मुंबई: संसद ने तीन कानून बनाए हैं, जिन्हें ‘कोड’ कहा जाता है, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदला जा रहा है।इन कानूनों में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं: जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर। पहले, शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। अब, नागरिक किसी भी स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मामला संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित हो जाएगा। इससे शिकायतकर्ता के लिए अधिकार क्षेत्र संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ई-एफआईआर शिकायतकर्ताओं को मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं से भी शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। हालांकि, शिकायतकर्ता को शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तीन दिनों के भीतर संबंधित स्टेशन जाना चाहिए।
पुलिस और न्यायिक प्रणालियों को भी एक समयसीमा का पालन करना होगा। पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी और चार्जशीट दाखिल करनी होगी। न्यायाधीशों को एक निश्चित सुनवाई अवधि के बाद 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा। नए कानून के अनुसार, पुलिस आरोपी को 60 दिनों तक हिरासत में रख सकती है, जबकि पहले यह अवधि 15 दिन थी। देशद्रोह पर धारा 124A को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह एक धारा लगाई गई है जिसका उपयोग उन लोगों के खिलाफ किया जाएगा जो देश के खिलाफ हथियारों के साथ काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं या देश की अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। मॉब लिंचिंग के लिए एक धारा जोड़ी गई है। यदि कोई आरोपी फरार है, तो मुकदमा आगे बढ़ सकता है और अदालत फैसला सुना सकती है। यदि फरार आरोपी फैसले को चुनौती देना चाहता है, तो उसे खुद को अदालत में शारीरिक रूप से पेश करना होगा।
कानूनी व्यवस्था का डिजिटलीकरण इन कानूनों की एक विशेषता है। ई-एफआईआर यह सुनिश्चित करती है कि एफआईआर को मिटाया नहीं जा सकता है और एफआईआर गुम होने का मुद्दा नहीं उठेगा। नए कानून के अनुसार, उन मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य है जहां सजा सात साल से अधिक है। जब पुलिस किसी जगह पर छापा मारती है या संपत्ति जब्त करती है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। वर्चुअल सुनवाई की भी अनुमति है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा और यहां तक कि सोशल मीडिया के संदेशों को भी साक्ष्य माना जाएगा।