Mumbai: कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की
Mumbai,मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसने मुंबई के जुहू इलाके में एक कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला था। यह पता चलने के बाद कि एक व्यक्ति ने जुहू की सड़कों पर एक कुत्ते को धातु की छड़ से पीट-पीटकर मार डाला है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया और एक जागरूक नागरिक जय सरीन ने जुहू पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई। जुहू पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत एफआईआर दर्ज की। पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर सिनचना सुब्रमण्यन ने एक प्रेस बयान में कहा, "जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वे अक्सर इंसानों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। यह ज़रूरी है कि आम लोग जानवरों के साथ क्रूरता के ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें, ताकि सभी की सुरक्षा हो सके।"
सुब्रमण्यन ने कहा, "हम सब-इंस्पेक्टर राहुल शिंदे की एफआईआर दर्ज करने में उनकी त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं, जिससे यह कड़ा संदेश जाता है कि जानवरों के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" पेटा इंडिया ने सिफारिश की है कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को मनोवैज्ञानिक जांच करानी चाहिए और उन्हें काउंसलिंग देनी चाहिए, क्योंकि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करना एक गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत है। शोध से पता चलता है कि जानवरों के साथ क्रूरता करने वाले लोग अक्सर बार-बार अपराध करते हैं और इंसानों सहित अन्य जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, "जो लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं, उनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध करने की संभावना [तीन] गुना अधिक होती है।"