Mumbai: रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया
Mumbai,मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक संदीप चंद यादव Assistant Director Sandeep Chand Yadav को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। यादव को 8 अगस्त को मुंबई के एक जौहरी से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने जमानत मांगी। यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कहा कि मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद उन्हें अब जेल में रहने की जरूरत नहीं है।
इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए अदालत ने यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। सीबीआई के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस महीने की शुरुआत में जौहरी विपुल हरीश ठक्कर के परिसरों में तलाशी ली थी। सीबीआई के अनुसार, यादव ने कथित तौर पर ठक्कर के बेटे को 25 लाख रुपये नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। बाद में यह राशि घटाकर 20 लाख रुपये कर दी गई। ठक्कर ने सीबीआई से संपर्क किया, जिसने जाल बिछाया और यादव को उस समय पकड़ लिया जब उसने कथित तौर पर रिश्वत स्वीकार की।