Maharashtra महाराष्ट्र : ठाणे के बदलापुर स्कूल यौन शोषण की घटना से जुड़े मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त रुख के बावजूद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने शनिवार तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि 3 मई तक एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) के सदस्य दत्ता नलावडे ने कहा, "अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।" सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच केस फाइलों की समीक्षा कर रही है और कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगने की तैयारी कर रही है। इस बीच, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला सितंबर 2024 का है, जब बदलापुर स्कूल यौन शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले के सिलसिले में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। 30 अप्रैल को कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर कब दर्ज की जाएगी और क्राइम ब्रांच ने शनिवार (3 मई) तक का समय मांगा। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो कोर्ट अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

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