मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी डील में बिल्डर ने भाई पर लगाया फर्जीवाड़ा करने का आरोप

Update: 2023-05-27 16:19 GMT
शहर के प्रमुख बिल्डरों में से एक, मोहन कुकरेजा ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके 66 वर्षीय भाई राजकुमार कुकरेजा ने ₹6 करोड़ की संपत्ति हासिल करने और बेचने के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए जालसाजी की।
चेंबूर में संपत्ति मूल रूप से उनके पिता द्वारा उनकी मां (अब मृतक), द्रौपदी कुकरेजा के नाम पर 1961 में खरीदी गई थी। हालांकि, मोहन कुकरेजा ने आरोप लगाया कि उनके भाई ने 1996 में एक दस्तावेज बनाया और खुद को संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी बना लिया, जिसे उन्होंने 2012 में एक निजी कंपनी को ₹6 करोड़ में बेच दिया। मोहन ने संपत्ति में हिस्सा होने का दावा किया और कहा कि उन्हें इसके लिए ₹67.89 लाख मिलने चाहिए थे।
पुलिस ने शुरू की तकनीकी जांच
मामले की जांच कर रहे सहायक पुलिस निरीक्षक रंजीत जाधव ने कहा कि उन्होंने मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। 24 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना) शामिल हैं।
इससे पहले जनवरी में, एफपीजे ने मोहन और उनके भाई सुनील कुकरेजा के बीच झगड़े की सूचना दी थी, जिसमें पूर्व ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में सुनील के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी। विवाद कथित तौर पर कुकरेजा कंस्ट्रक्शन ग्रुप के कुछ वित्तीय सौदों के बारे में था। हालांकि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
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