Mumbai मुंबई: मुंबई की एक विशेष POCSO अदालत ने एक 19 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर 'आई लव यू' कहने के लिए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्द निश्चित रूप से 14 वर्षीय लड़की की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं। अदालत ने 30 जुलाई को पारित अपने आदेश में आरोपी को IPC के तहत उत्पीड़न का दोषी ठहराया। हालांकि, आरोपी को सख्त POCSO अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की माँ ने सितंबर 2019 में साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी चाय की पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी, लेकिन रोते हुए घर लौटी। शिकायत के अनुसार, पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया, उसका हाथ पकड़ा और कहा 'आई लव यू'। Sakinaka
युवक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए लड़की और उसकी मां सहित चार गवाहों की जांच की।आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और खुद का बचाव करते हुए दावा किया कि उसका लड़की के साथ संबंध था और लड़की ने खुद उसे घटना के दिन मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर लड़की का आरोपी के साथ संबंध होता, तो वह डर के मारे अपनी मां को घटना के बारे में नहीं बताती।इसके अलावा, जब लड़की की मां घटना के बाद आरोपी से भिड़ने गई, तो उसने उसे धमकाया और कहा कि "वह जो चाहे करे", न्यायाधीश judge ने कहा।लड़की और उसकी मां के साक्ष्य एक दूसरे से मेल खाते हैं। अदालत ने कहा कि उनके साक्ष्य को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी ठोस नहीं आया है। इसके अलावा, इन दोनों गवाहों (नाबालिग लड़की और उसकी मां) ने आरोपी के साथ लड़की के प्रेम संबंध के सुझाव को नकार दिया, अदालत ने कहा, उनके साक्ष्य विश्वास पैदा करते हैं। न्यायाधीश ने कहा, "यह स्थापित हो चुका है कि आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया, जब वह चाय का चूरा लाने जा रही थी। आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई, जो घटना के समय 14 वर्ष की थी।"