विधायक निधि आवंटन: शिंदे-फडणवीस सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने विधायक निधि के आवंटन पर लगाई रोक

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कुछ गंभीर टिप्पणियां दर्ज कीं और राज्य सरकार द्वारा विधायकों को फंड आवंटित करने के संबंध में सवाल उठाए.

Update: 2023-03-31 07:08 GMT
मुंबई: राज्य में सत्ता संघर्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें गड़ाए बैठे शिंदे-फडणवीस सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने विधायक निधि के आवंटन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसलिए न्यायालय के अगले आदेश तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार को धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व में धन आवंटन में जल्दबाजी के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है. हाई कोर्ट के इस आदेश को शिंदे-फडणवीस सरकार के लिए झटका माना जा रहा है.
कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि सरकार गिरने के डर से मंत्रालय में फाइलों को मनमाना मंजूरी दी जा रही है. उसके बाद ठाकरे गुट के विधायक रवींद्र वायकर ने फंड बंटवारे के मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने 2022-23 के लिए फंड आवंटन को रद्द करने और याचिका के लंबित रहने तक फंड आवंटन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कुछ गंभीर टिप्पणियां दर्ज कीं और राज्य सरकार द्वारा विधायकों को फंड आवंटित करने के संबंध में सवाल उठाए.

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