Thane ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कल्याण में 12 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण, बलात्कार और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार दंपत्ति की पुलिस हिरासत गुरुवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी। मुख्य आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी को उनकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी ए पात्रावाले के समक्ष पेश किया गया। विशाल गवली ने कथित तौर पर 23 दिसंबर की दोपहर को कल्याण के चक्की नाका इलाके से अपनी पत्नी की मदद से लड़की का अपहरण किया, जब पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। बाद में उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति शव को ऑटोरिक्शा में लेकर कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव गए और वहां उसे फेंक दिया।
पीड़िता का शव 24 दिसंबर को बरामद किया गया था और साक्षी गवली को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पति को अगले दिन बुलढाणा जिले से पकड़ा गया। विशाल कल्याण तहसील के कोलसेवाड़ी का निवासी है। बैंक में काम करने वाली साक्षी गवली उनकी तीसरी पत्नी हैं। दोनों को अदालत में पेश किए जाने के बाद, पुलिस ने अपराध की जांच जारी रखने और कसारा घाट सेक्शन में फेंके गए आरोपी के मोबाइल फोन और एक बैग को बरामद करने के लिए उनकी और रिमांड मांगी, जिसे उसने एक खाड़ी में फेंक दिया था।
आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके रिश्तेदारों को पुलिस हिरासत में उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें डर था कि बदलापुर जैसी मुठभेड़ में उनका सफाया हो सकता है। हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी। वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अपराध की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उनकी पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अदालत ने आरोपी जोड़े की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। इस बीच, कल्याण में अदालत के बाहर कई स्थानीय लोगों ने आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग करते हुए मानव श्रृंखला बनाई। विरोध को देखते हुए वहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।