Latur लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले के 100 से अधिक किसानों ने शनिवार को दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन लेने की कोशिश की है, जिस पर वे पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में दावा दायर किया गया है और 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी कुल जमीन 300 एकड़ है। किसानों में से एक तुकाराम कंवटे ने पीटीआई को बताया, "ये जमीनें पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली हैं।
ये वक्फ संपत्ति नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय दे। इस मामले पर अदालत में दो सुनवाई हो चुकी हैं और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है।" संयोग से, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और इसकी संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इस साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। वक्फ का मतलब इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति है।