Mira-Bhayandar मीरा-भायंदर: एक कुख्यात गुंडे शिवप्रसाद कुशाल शेट्टी (34) को मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी केंद्रीय अपराध शाखा इकाई (सीसीयू) ने भयंदर (पूर्व) से तड़ीपार के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शेट्टी ने धोखाधड़ी, मारपीट और महिलाओं की शील भंग करने सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों में अपनी कथित संलिप्तता के लिए कुख्याति अर्जित की थी, जिसे डीसीपी (जोन I) ने 9 अप्रैल -2024 को दो साल की अवधि के लिए ठाणे, पालघर, मुंबई (शहर) और मुंबई (उपनगरीय) की सीमाओं से निर्वासित कर दिया था। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 (1) (ए) (बी) के अनुसार आदेश जारी किए गए थे। सहायक पुलिस निरीक्षक- नितिन बेंद्रे के नेतृत्व में सीसीयू की एक गश्ती टीम ने शेट्टी को भयंदर (पूर्व) में शिवराम चैंबर्स में स्थित होटल सिल्वर वुड के पास घूमते हुए देखा और मंगलवार को उसे हिरासत में ले लिया।
निष्कासन आदेशों की वैधता की विधिवत पुष्टि करने के बाद, टीम ने शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 142 के तहत उस क्षेत्र से बिना अनुमति के प्रवेश करने के लिए उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया, जहां से उसे खुद को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस बीच मामले को आगे की कार्रवाई के लिए नवघर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।