नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए व्यक्ति को 10 साल की सज़ा

ठाणे अपराध

Update: 2023-07-28 09:14 GMT
ठाणे : गुरुवार (27 जुलाई) को ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। शख्स को 15 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोप में सजा सुनाई गई है। अदालत ने सजा के साथ 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आरोपी और नाबालिग पीड़िता एक ही इलाके के रहने वाले थे. विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत में कहा, आरोपी ने 13 जून, 2018 को शादी के बहाने पीड़िता का अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। हिवराले ने कहा कि पीड़िता एक स्थानीय स्कूल में पढ़ रही थी और अपराध के समय एक कारखाने में भी काम करती थी। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमे के दौरान नौ गवाहों से पूछताछ की गई।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश वीवी विरकर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
 
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