नवी मुंबई : पुलिस ने मंगलवार को कहा कि नवी मुंबई में एक स्टील व्यापारी से 10 लाख रुपये मूल्य के स्टील पाइप लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 407 (जिसे वाहक, घाटपाल या गोदाम-रक्षक के रूप में संपत्ति सौंपी जाती है, वह आपराधिक विश्वासघात करता है) के तहत अपराध सोमवार को कलंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
स्टील व्यापारी ने आरोप लगाया है कि एक टेम्पो चालक को 12 सितंबर को 10 लाख रुपये मूल्य के 130 स्टील पाइप सूरत ले जाने के लिए कहा गया था। हालांकि, उसने डिलीवरी नहीं की और सामग्री लेकर भाग गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।