महारष्ट्र : एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने खारिज

Update: 2023-09-12 14:10 GMT
एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को नवाब मलिक के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट खारिज कर दिया है। यह गैर जमानती वारंट महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के एक मामले में जारी किया गया था। जिसे भाजपा कार्यकर्ता मोहित भारतीय ने साल 2021 में नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराया था।
 कोर्ट में पेश हुए नवाब मलिक को खारिज हुआ गैर जमानती वारंट
मझगांव कोर्ट के एडिश्नल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने बीते हफ्ते नवाब मलिक के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल मानहानि मामले की सुनवाई पर नवाब मलिक बीते महीने कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर कोर्ट ने एनसीपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। अब मंगलवार को नवाब मलिक के कोर्ट में पेश होने पर उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया गया है।
क्या है मामला
कोर्ट ने सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए 25 अक्तूबर तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। बता दें कि अक्तूबर 2021 को मोहित भारतीय ने नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में उनके और उनके रिश्तेदार के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए। बता दें कि क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में ही बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हुआ था।
दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे नवाब मलिक
मोहित भारतीय ने शिकायत में बताया कि नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर उसे और उसके बहनोई ऋषभ सचदेव को बदनाम करने की कोशिश की और अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत भी नहीं दिया। मोहित भारतीय ने नवाब मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 के तहत मामला दर्ज कराया था। ईडी ने फरवरी 2022 को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल मलिक चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।
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