Maharashtra : महिला का यौन उत्पीड़न करने का पुलिस अधिकारी पर लगा आरोप

Update: 2024-06-08 13:52 GMT
Bhandaraभंडारा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक मामले में मदद करने के बहाने एक महिला का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने को लेकर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) अशोक बागुल के खिलाफ शुक्रवार रात भंडारा शहर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने एसडीपीओ के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार पीड़िता भंडारा जिले के लखानी तहसील की अनुसूचित जाति की महिला है।
पुलिस ने बताया कि कुछ साल पहले नागपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उसका एक युवक के साथ संबंध था और युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक हाल में युवक ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वह अवसाद में चली गई और उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया और अपने दोस्त के साथ वह एसडीपीओ बागुल के कार्यालय में पहुंची।
police
के अनुसार अधिकारी बागुल ने महिला से कहा कि वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए बाद में उससे अकेले में मिले।
Policeने बताया कि एक जून को जब वह उससे मिली तो उसने कथित तौर पर उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। पुलिस के अनुसार इसके बाद महिला ने एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया, जिसने कुछ अन्य लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक मतानी से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा एवं एसडीपीओ बागुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने एसडीपीओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुभाष बारसे मामले की जांच कर रहे हैं।
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