Maharashtra : सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामलों में दाखिल खारिज के लिए समयसीमा तय की

Update: 2025-10-04 04:14 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र : भूमि अधिग्रहण के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ दाखिल-खारिज की प्रक्रिया वर्षों तक लंबित रही, जिससे भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों से इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है।

दाखिल-खारिज में देरी से अदालती विवाद

राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे, जल संसाधन, एमआईडीसी और एमएसआरडीसी जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम करती हैं। भूमि अधिग्रहण का आदेश घोषित होने और आवश्यक भूमि सौंपे जाने के बाद भी, संबंधित एजेंसी के नाम पंजीकरण अधूरा रहता है। चूँकि दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, इसलिए मूल मालिकों के नाम राज्य के भूमि अभिलेखों में बने रहते हैं, जिससे अदालती मामले और स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं।

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