Maharashtra चुनाव 2024: 20 नवंबर को मुंबई में मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित
Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में नागरिकों को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए, मुंबई में बुधवार, 20 नवंबर को अनिवार्य अवकाश घोषित किया गया है। यह घोषणा मुंबई जिला चुनाव अधिकारी और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त भूषण गगरानी ने की। मतदान के दिन छुट्टी के लिए वेतन कटौती की अनुमति नहीं है और नियम का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों, निगमों, उपक्रमों, औद्योगिक समूहों, व्यापारों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों के लिए बुधवार 20 नवंबर, 2024 को मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों को विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी देना अनिवार्य है।" हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में जहां पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, कर्मचारियों को कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है। लेकिन चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ। भारत के चुनाव आयोग ने मुंबई में पात्र मतदाताओं को बाहर निकलने और मतदान करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। आयोग ने शहरी मतदाताओं की उदासीनता पर चिंता जताई थी।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "मतदान क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में लगे प्रत्येक व्यक्ति, जहां चुनाव हो रहा है और राज्य विधानसभा चुनाव में वोट देने का हकदार है, को मतदान के दिन यानी बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को अवकाश दिया जाएगा। यह नियम सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा।"