Maharashtra: ईडी ने रवींद्र मुले की आरोपमुक्ति याचिका का विरोध किया

Update: 2024-10-24 09:11 GMT
Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने एकनाथ खडसे से जुड़े पुणे भूमि सौदे मामले में उप-पंजीयक रवींद्र मुले को आरोप मुक्त करने की याचिका का विरोध किया है। एजेंसी ने कहा कि मुले खडसे के दामाद गिरीश चौधरी और पत्नी मंदाकिनी के नाम पर बहुत कम कीमत पर “एमआईडीसी भूमि की अवैध खरीद” की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी ने आरोप मुक्त करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुले ने “जानबूझकर मुख्य आरोपियों को अपराध की आय के अधिग्रहण और कब्जे तथा मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता प्रदान की”। ईडी ने कहा कि जानकारी के बावजूद उन्होंने सरकार के अधिकार की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया और चौधरी और खडसे के साथ मिलीभगत करके 3.75 करोड़ रुपये के समझौते मूल्य पर उक्त बिक्री विलेख पंजीकृत करते समय भूमि के वास्तविक मूल्य, 22.83 करोड़ रुपये को दबा दिया। मुले ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें सौदे से कोई लाभ नहीं हुआ।
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