Maharashtra की अदालत ने जबरन वसूली के आरोपी वाल्मिक कराड को 15 दिन की हिरासत में भेजा

Update: 2025-01-01 04:19 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र : छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र), 31 दिसंबर (पीटीआई) महाराष्ट्र की एक अदालत ने सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में आरोपी वाल्मिक कराड को 15 दिनों की हिरासत में भेज दिया है।

बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में आरोपी कराड ने पुणे में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उसे केज के एक सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे पुलिस थाने ले जाया गया। विपक्षी एनसीपी (एसपी) ने इस आत्मसमर्पण को एक सुनियोजित कदम और राज्य पुलिस का मजाक करार दिया है।

सहायक सरकारी वकील जेबी शिंदे ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने कराड को 15 दिनों की हिरासत में भेज दिया है।

मामले की जांच और कराड की आवाज का नमूना एकत्र करने के लिए हिरासत दी गई थी।

कराड के वकील ने कहा, "अगर हम एफआईआर देखें तो जो धाराएं लगाई गई हैं, वे लागू नहीं होतीं। अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी है, लेकिन हो सकता है कि 14वें दिन, जब हिरासत खत्म हो जाए, इस पर विचार किया जाए।" वकील ने कहा, "मैंने जबरन वसूली के कई मामले देखे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं देखा जिसमें अदालत ने 15 दिनों की हिरासत दी हो। अगर वाल्मिक कराड के अलावा कोई और होता तो शायद आरोपियों को जमानत मिल जाती।"

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