Maharashtra: स्कूलों के समीप "हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक" बिक्री पर लगाया बैन
Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) मंत्री ने शुक्रवार को राज्य विधान परिषद को बताया कि उनका विभाग राज्य के स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन कंटेंट वाले एनर्जी ड्रिंक्स (High Caffeine Energy Drinks) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा. उन्होंने राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह आश्वासन दिया.
अत्राम ने कहा, "FDA जल्द ही राज्य के स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा. उन्होंने बताया, "मौजूदा नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड पेय में 145 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर तक कैफीन की मात्रा की अनुमति है."
अत्राम ने आश्वासन दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिबंध का तेजी से पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश तुरंत जारी किया जाएगा. इस उपाय का उद्देश्य छात्रों की हाई कैफीन कंटेंट वाले एनर्जी ड्रिंक्स तक पहुंच को सीमित करना है, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है.परिषद की उपाध्यक्ष ने अत्राम को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंधित किए जाने वाले पेय पदार्थों की सूची तैयार करें तथा आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे राज्य भर के एफडीए अधिकारियों के बीच प्रसारित करें.