महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: EVM घोटाले के आरोपों का क्या?

Update: 2024-10-16 11:11 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र:  विधानसभा चुनाव 2024 पर ECI- आयोग ने आखिरकार Finally महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके अनुसार, राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी. महाराष्ट्र के साथ-साथ केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड राज्य के चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है और झारखंड में दो चरणों में मतदान होगा. लेकिन झारखंड की मतगणना महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को होगी. लेकिन इन सबके बीच ईवीएम मशीन में घोटाला होने का आरोप चर्चा में है और राजीव कुमार ने इसका जवाब भी दिया है. लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक दलों के साथ-साथ सभी लोगों की नजर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर थी.

इसी के तहत आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. हालांकि, हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर कुछ दलों ने आपत्ति जताई थी. ईवीएम मशीनों में लगी बैटरी को लेकर भी संदेह जताया गया था. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए आज चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर उठ रही आपत्तियों का भी जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से ईवीएम घोटाले से जुड़े आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये शिकायतें बेबुनियाद हैं। "हमें ये सारी बातें और कितनी बार कहनी पड़ेंगी?" उन्होंने दर्शकों से भी ऐसे ही सवाल पूछे। "मैंने कई बार कहा है। आज फिर कहता हूं। मैं दो अहम बातें कहूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर पेजर ब्लास्ट हो सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता? अरे बाबा पेजर कनेक्टेड हैं, ईवीएम नहीं", उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच यानी एफएलसी (प्रथम स्तरीय जांच) मतदान से 5 से 6 महीने पहले होती है। हमें ईवीएम के बारे में 20 शिकायतें मिली हैं। हम तथ्यों के आधार पर प्रत्येक शिकायत का अलग से जवाब देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम हर उम्मीदवार को सूचित करेंगे। अगर कोई उम्मीदवार हमसे जानकारी मांग रहा है, तो उसे जानकारी देना हमारा काम है। हम हर उम्मीदवार को लिखित जवाब देंगे।" "प्रथम स्तरीय जांच, रैंडमाइजेशन, द्वितीय रैंडमाइजेशन, भंडारण में रखना, भंडारण से निकालना, चालू करना, फिर भंडारण में वापस रखना, फिर मतदान प्रक्रिया के लिए ले जाना, मतदान केंद्र पर ले जाना, वहां दिन भर मतदान करना, फिर सील करना, भंडारण में वापस रखना, फिर से गिनती करना। उन्होंने कहा कि हर बार राजनीतिक दल या उम्मीदवार का प्रतिनिधि मौजूद रहता है, चाहे उसे समय पर निकाला जाए, पूरे दिन के लिए फिर से दिखाया जाए।
इस दौरान चुनाव आयुक्त ने वोटिंग मशीन में बैटरी डालने के बारे में भी बताया। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मशीन चालू होने पर उसमें बैटरी डाली जाती है। मतदान से 5 से 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। उस दिन मशीन में चुनाव चिह्न डाले जाते हैं। उसी दिन मशीन में नई बैटरी डाली जाती है। बैटरी सील करने के बाद उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी होते हैं। कमीशनिंग के बाद मशीनें उम्मीदवारों के सामने स्ट्रांग रूम में जाती हैं। डबल लॉक जरूरी है। सुरक्षा के तीन स्तर होते हैं। पर्यवेक्षक होते हैं। मतगणना के दिन जहां मशीनें निकाली जाती हैं, वहां भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। उस पूरी प्रक्रिया को फिल्माया जाता है। फिर स्थानीय चुनाव अधिकारी साथ जाते हैं। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी वहां होते हैं। उन मशीनों के नंबर भी सभी को दिए जाते हैं।
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