Maharashtra महाराष्ट्र : परिवहन विभाग ने मुंबई महानगर क्षेत्र में वैध लाइसेंस के बिना बाइक टैक्सी सेवाएँ संचालित करने के लिए रैपिडो, उबर और ओला जैसी कंपनियों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों ने पाया है कि ये कंपनियाँ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 के तहत अनिवार्य परमिट प्राप्त किए बिना अपने ऐप के माध्यम से यात्री परिवहन सेवाएँ दे रही हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, निजी वाहनों का उपयोग यात्री परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर धारा 192 के तहत दंड और कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी सेवाओं का अनधिकृत उपयोग न केवल सरकार और यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।

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