PMC कमिश्नर विक्रम कुमार को कानूनी नोटिस, जानें पूरा मामला

बीजेपी (BJP) के पूर्व नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले (Former Corporator Shrinath Bhimale) को सैलिसबरी पार्क (Salisbury Park) गार्डन को दिए गए व्यक्तिगत नाम नहीं हटाने के मामले में पुणे महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक विक्रम कुमार को सैलिसबरी पार्क रेसीडेंट फोरम की तरफ से कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा गया है

Update: 2022-08-08 15:54 GMT
पुणे: बीजेपी (BJP) के पूर्व नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले (Former Corporator Shrinath Bhimale) को सैलिसबरी पार्क (Salisbury Park) गार्डन को दिए गए व्यक्तिगत नाम नहीं हटाने के मामले में पुणे महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक विक्रम कुमार को सैलिसबरी पार्क रेसीडेंट फोरम की तरफ से कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा गया है।
नोटिस में फोरम के एड. श्रीकृष्ण कचवे के हवाले से कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर गैरकानूनी फलक हटाए जाए। नाम का फलक नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुोरम के अध्यक्ष फैजल पूनावाला और सदस्या विनिता देशमुख ने नोटिस के हवाले से कहा कि मनपा के सभागृह का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रशासक के रुप में कमिश्नर विक्रम कुमार कामकाज देख रहे है। ऐसे में गलत निर्णय के लिए कमिश्नर जिम्मेदार है।
महानगरपालिका के प्रस्ताव का उल्लंघन
पुणे महानगरपालिका द्वारा गार्डन को दिए गए नाम का गैरकानूनी फलक लगाकर महानगरपालिका के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। इस संबंध में सैलिसबरी पार्क रेसीडेंट फोरम ने कई पत्र महानगरपालिका कमिश्नर को भेजे है। इसे लेकर बार-बार बैठकें हुई, लेकिन गैरकानूनी फलक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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