मुंबई में बिना सीट बेल्ट चलाया वाहन तो खैर नहीं, कानून तोड़ने वालों को मिलेगा दंड

Update: 2022-10-14 12:23 GMT

अब मुंबई में बिना सीट बेल्ट पहले वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। मुबंई पुलिस ने एक आदेश जारी कर सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों को चेतावनी दी है। मुंबई में अब बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पर पुलिस सख्ती से निपटेगी और दंड देगी।

मुंबई पुलिस के आदेश में कहा गया है कि, "जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जा रहा है, वह दंडनीय होगा।" भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जहां हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण खतरनाक रूप से बड़ी संख्या में मौतें और गंभीर चोटें आती हैं। सड़क हादसों में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पूरे भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई लाख लोग गंभीर रूप से घायल या विकलांग हो जाते हैं। जहां सड़क हादसों में मुख्य रूप से दोपहिया वाहन शामिल होते हैं, वहीं सड़क हादसों में शामिल चौपहिया वाहनों की संख्या भी कुछ कम नहीं है।

जब सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात आती है, भारत में कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है। हालांकि, कई लोग इन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, और विशेष रूप से कारों के पीछे के यात्री शायद ही कभी ऐसा करते हैं। उस पर लगाम लगाने के लिए इसे लागू करने की कार्रवाई भी बहुत ढीली है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने सीट बेल्ट पहने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।



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