हाईकोर्ट ने महिला सांसद नवनीत राणा को दिया तगड़ा झटका, जाति सर्टिफिकेट खारिज, खतरे में पड़ी लोकसभा सदस्यता
महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है. नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था. कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी. याचिका में दावा किया गया कि नवनीत राणा मूलत: पंजाब से आती हैं.
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में SC की श्रेणी में नहीं आती हैं. ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया, नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा.
अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती हैं. बीते संसद के सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ था, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था.
नवनीत राणा ने इसके बाद आरोप लगाया था कि उन्हें शिवसेना के नेताओं की ओर से धमकी मिली थी. नवनीत राणा ने इस विषय को लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने उठाया था.
बता दें कि नवनीत राणा ने 2014 में राजनीति में एंट्री ली थी, उन्होंने एनसीपी की ओर से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थीं. हालांकि, 2019 में निर्दलीय मैदान में उतरीं और चुनाव जीत गई. नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं.