मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के मुंबई स्थित 'अधिश' बंगले (Adhish Bungalows) को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 'अधिश' बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुहू स्थित आदेश बंगले के अवैध निर्माण को गिराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका दिया। उच्च न्यायालय ने राणे के बंगले में निर्माण को नियमित करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया और मुंबई नगर निगम को अतिरिक्त अवैध निर्माण को गिराने और अगले 2 सप्ताह के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
नारायण राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले के खिलाफ राणे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और राणे की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही राणे को बंगले में अवैध निर्माण को खुद से गिराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था।