Mumbai मुंबई : पवई पुलिस ने 10 जुलाई को महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम के तहत हीरानंदानी डेवलपर्स के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। डेवलपर्स ने कथित तौर पर संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना, पवई में हीरानंदानी हेलीपैड से सटे पहाड़ी इलाके में एक सड़क पर लगभग 300 मीटर लंबाई, 4 से 5 मीटर चौड़ाई और 1 से 2 मीटर गहराई तक मिट्टी की अवैध खुदाई की।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रियल एस्टेट क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52 (भूमि का अनधिकृत विकास या उपयोग) और धारा 43 (अनुमति के बिना विकास और भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध) के तहत मामला दर्ज किया। हालाँकि, कंपनी के प्रवक्ता ने किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार किया।
सूत्रों के अनुसार, एक पत्रकार ने इस मामले को लेकर घाटकोपर पुलिस से संपर्क किया। घाटकोपर पुलिस ने बीएमसी कार्यालय को सूचित किया, जिसके बाद बीएमसी ने कार्रवाई की। एफआईआर के अनुसार, 3 जुलाई, 2025 को एल वार्ड (बीएमसी) को पवई (चांदीवली) के पहाड़ी इलाके में अवैध खुदाई की शिकायत मिली थी। इसके बाद, बीएमसी के दो जूनियर इंजीनियरों ने उसी दिन दोपहर 1.15 से 1.30 बजे के बीच घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पाया कि हेलीपैड के पास, बिना किसी अनुमति के लगभग 300 मीटर लंबाई, 4 से 5 मीटर चौड़ाई और 1 से 2 मीटर गहराई में अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की गई थी।