आवारा कुत्तों को अपने घरों में खाना खिलाएं, कहीं और नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पुलिस सहित सभी शहर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने से सिबिक अधिकारियों को बाधित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है जस्टिस सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि पशु कार्यकर्ताओं के अपने घरों को छोड़कर किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं दिया जाएगा।
इन कुत्तों को औपचारिक रूप से गोद लेने और नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के साथ पंजीकृत करने के बाद ही किसी के द्वारा इस तरह की फीडिंग और देखभाल की जाएगी। फीडरों के घरों से बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि एनएमसी के अधिकारियों पर किसी भी नियम या फैसले से खतरनाक कुत्तों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 अक्टूबर को स्पष्ट किए जाने के बाद कि आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई करने से एचसी पर कोई रोक नहीं होगी, यह किसी भी एचसी द्वारा पहला बड़ा फैसला है।