मानगांव-दिघी हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध: Collector

Update: 2024-10-08 11:33 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत रायगढ़ जिले का मुख्य समारोह Celebration बुधवार को मोरबा में होगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहेंगे। इस समारोह में जिले के विभिन्न हिस्सों से हजारों महिलाएं आएंगी, इसलिए माणगांव से दिघी तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 753 एफ पर भारी यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर किशन जावले ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ये प्रतिबंध 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। 16 टन या उससे अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए निषेध आदेश लागू रहेगा।

लेकिन साथ ही आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी would be allowed। इस समय भारी वाहनों को 1) म्हसला मांडड ताला से रोहा नागोथाने, 2) म्हसला साई- तालेगांव ताला- इंदापुर और 3) म्हसला साई चेकपोस्ट कंघार से खामगांव- पुरार फाटा- गोरेगांव होते हुए डायवर्ट किया जाएगा। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि दूध, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दवाइयां, ऑक्सीजन, सब्जियां, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड वाहन, एम्बुलेंस जैसे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के साथ-साथ महिला शक्तिकरण अभियान कार्यक्रम के लिए आने वाले वाहनों पर यातायात प्रतिबंध अधिसूचना लागू नहीं होगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम के लिए 800 से 900 बसें और अन्य छोटे-बड़े वाहन आने की संभावना है। यह कार्यक्रम मोरबा में आयोजित किया गया था, यह माणगांव से दिघी तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 753 (एफ) के किनारे माणगांव गांव के हदीत रोड के पास मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस सड़क पर भारी यातायात रहता है। ऐसे में अगर इस मार्ग पर भारी यातायात जारी रहा तो कार्यक्रम के दौरान यातायात जाम की समस्या पैदा हो सकती है। राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से उपाय करने और साथ ही महाराष्ट्र सरकार के महिला शक्तिकरण अभियान कार्यक्रम के अनुसार भारी वाहनों के कारण यातायात जाम को रोकने के लिए। 09 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कलेक्टर किशन जावले द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 753 (एफ) पर म्हसला से माणगांव तक 16 टन या उससे अधिक क्षमता वाले सभी भारी वाहन जैसे ट्रेलर, कंटेनर, ट्रक/डंपर एवं अन्य सभी भारी वाहनों के लिए रायगढ़ जिले के अधिकार क्षेत्र से सायं 6.00 बजे तक यातायात प्रतिबंध अधिसूचना जारी की गई है।

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