मुंबई। मुंबई में त्योहारों के चलते पुलिस द्वारा कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को भी एक आदेश जारी कर पांच अक्टूबर की सुबह से छह अक्टूबर की सुबह तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान यातायात सुचारू रूप से चल सके. हालांकि पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि इमरजेंसी सर्विसेज में लगे भारी वाहनों और दशहरा मेले के लिए लोगों को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी. आदेश में कहा गया है, "मुंबई शहर में देवी विसर्जन दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर 2022 को 08-00 बजे से दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 को 07.-00 बजे तक ग्रेटर मुंबई में सड़क पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है.
हालांकि, जरूरी वाहनों जैसे कि सब्जी वाहन, दूध, ब्रेड और बेकरी उत्पाद ले जाने वाले वाहन, पीने के पानी के टैंकर (पानी की आपूर्ति करने वाले अन्य टैंकरों को छोड़कर), पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के टैंकर, एम्बुलेंस, सरकारी और अर्ध सरकारी वाहन, स्कूल बसें और दशहरा मेला के लिए लोगों को ले जाने वाले वाहनों / बसों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है." बता दें कि यह आदेश डीसीपी (मुख्यालय और केंद्रीय) यातायात, मुंबई, राज तिलक रौशन द्वारा बॉम्बे मोटर वाहन अधिनियम -1988 की धारा-115 के तहत जारी किया गया है. जिसके बाद मुंबई में 5 से 6 अक्टूबर तक भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे.