मुंबई: एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के ठोस सबूत का हवाला देते हुए और यह मानते हुए कि मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा एक "अवैध दस्ते" का नेतृत्व करते थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें 18 साल पुराने रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में दोषी ठहराया। कथित छोटा राजन गिरोह का सदस्य। हाईकोर्ट ने शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
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