डिजिटल इंडिया एक्ट केंद्र आदेश पर उच्च जोखिम वाले एआई पर लगाएगा अंकुश

Update: 2023-05-23 11:03 GMT

मुंबई। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि आगामी डिजिटल इंडिया एक्ट (डीआईए) गलत सूचनाओं और 'हाई-रिस्क एआई' से सख्ती से निपटेगा, ताकि यूजर्स को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। विभिन्न हितधारकों के साथ प्री-ड्राफ्टिंग सार्वजनिक परामर्श के दूसरे दौर में, यहां केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एआई से संबंधित गलत सूचना के बढ़ते खतरे के बीच, सरकार आवश्यक सुरक्षा कवच और डीआईए का एक हिस्सा बनाएगी, जो उच्च-जोखिम और नकली एआई समस्या का समाधान करेगा। मंत्री ने कहा, हम एआई को विनियमित नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम रेलिंग बनाएंगे। कोई अलग कानून नहीं होगा, लेकिन डीआईए का एक हिस्सा उच्च जोखिम वाले एआई से संबंधित खतरों को दूर करेगा।

डीआईए देश में स्टार्टअप इनोवेशन के लिए एक सक्षमकर्ता होगा। चंद्रशेखर ने सभा को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट हैं कि सरकार जो कुछ भी करती है, वह स्टार्टअप स्पेस में नवाचार के लिए कठिनाइयों का कारण नहीं बनना चाहिए।

मंत्री ने कहा, हम इसके प्रति बेहद संवेदनशील होंगे। स्टार्टअप्स के लिए चीजों को मुश्किल बनाना हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। डीआईए स्टार्टअप इनोवेशन के लिए एक संबल होगा। गलत सूचना पर उन्होंने कहा कि आईटी नियम प्लेटफॉर्म पर यह दायित्व (गलत सूचना निर्धारित करने का) डालते हैं।

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