BEST बस हादसे में ड्राइवर संजय मोरे को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

Update: 2025-01-10 11:53 GMT
Mumbai मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को कुर्ला ईस्ट में 9 दिसंबर को हुई दुर्घटना में शामिल बेस्ट बस के चालक को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे।बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट उपक्रम की एक इलेक्ट्रिक बस ने एसजी बारवे रोड पर कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद चालक संजय मोरे को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएम पठाडे ने मोरे की जमानत याचिका खारिज कर दी, हालांकि अभी तक विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है।वकील समाधान सुलाने के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मोरे ने दावा किया था कि दुर्घटना बस में यांत्रिक खराबी का परिणाम थी और उन्हें अनुचित तरीके से गिरफ्तार किया गया था।हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बस में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पठाडे ने मोरे की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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