कोर्ट ने कंपनी को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दी

जॉनसन बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दी

Update: 2022-11-16 11:33 GMT
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने पाउडर बनाने और नमूनों की जांच करने की अनुमति दी थी.
याचिका की सुनवाई जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और एसजी डिगेज की खंडपीठ ने की। इसके आधार पर अदालत ने बुधवार को राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए नमूने एकत्र करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है कि सैंपल जांच के लिए दो सरकारी लैब और एक निजी लैब में भेजे जाएं। कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए। कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने अदालत से पाउडर बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। लेकिन बेबी पाउडर की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
कंपनी ने 15 सितंबर को कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 20 सितंबर को, सरकार ने कंपनी के बेबी पाउडर उत्पाद के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
आदेश एफडीए के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए थे। सरकारी आदेश कोलकाता में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट में निर्धारित से अधिक पीएच स्तर वाले पाउडर की खोज पर आधारित था। लेकिन कंपनी ने दावा किया कि एक स्वतंत्र सार्वजनिक परीक्षण प्रयोगशाला ने फरवरी, मार्च और सितंबर 2022 में नमूनों का परीक्षण किया और सभी निर्दिष्ट पीएच मान के भीतर थे।
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