अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए स्थगित की
महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। यह मामला शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एल सी वाडिकर के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गांधी और शिकायतकर्ता राजेश कुंटे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं, के वकीलों को सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट ने मामले को 4 फरवरी को सुनवाई के लिए रखा।
कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सोमवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट के कांग्रेस नेता के आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया।
न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स
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