दाऊद इब्राहिम की मदद करने के लिए व्यवसायी, दो अन्य को 10 साल की जेल की सजा

Update: 2023-01-09 12:06 GMT

मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को गुटखा निर्माता जे एम जोशी और दो अन्य को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों को पाकिस्तान के कराची में उत्पाद का एक संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई।

जे एम जोशी, जमीरुद्दीन अंसारी और फारुख मंसूरी को विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जोशी और सह-आरोपी रसिकलाल धारीवाल के बीच पैसों का विवाद था और दोनों ने विवाद को सुलझाने के लिए इब्राहिम की मदद मांगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, विवाद को निपटाने के बदले में, इब्राहिम ने 2002 में कराची में एक गुटखा इकाई स्थापित करने के लिए उनकी सहायता मांगी। मुकदमे के दौरान धारीवाल की मौत हो गई और इब्राहिम मामले में वांछित आरोपी है।




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