बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया
नागपुर : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया है, जो नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, "यह मानते हुए कि अरुण गवली 2006 की पॉलिसी के लाभ का हकदार होगा और उसे एजुस्डेम जेनेरिस (समान प्रकार) के नियम का सहारा लेकर पॉलिसी के लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता है।"
राज्य को आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उनकी रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
गवली के आवेदन को उत्तरदाताओं ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि राज्य सरकार 1 दिसंबर, 2015 को एक नई अधिसूचना लेकर आई थी, जिसके द्वारा मकोका अधिनियम के तहत एक दोषी को उक्त नीतिगत निर्णय के लाभ का हकदार माना गया था।
अरुण गुलाब गवली की ओर से पेश वकील नागमान अली ने तर्क दिया था कि गवली इस तथ्य के मद्देनजर 2006 की अधिसूचना का लाभ पाने का हकदार होगा कि उसे वर्ष 2009 में दोषी ठहराया गया था, और इसलिए, बाद की अधिसूचना जो वर्ष 2015 में लागू हुई थी। गवली पर इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं होगी।
राज्य ने गवली द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर पंजीकृत किया था कि 2015 की अधिसूचना विशेष रूप से मकोका अधिनियम के तहत दोषी को उक्त नीति के लाभ से बाहर करती है।
आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि 2006 की अधिसूचना भी यह स्पष्ट करती है कि एनडीपीएस अधिनियम, टाडा अधिनियम, एमपीडीए आदि जैसे अधिनियम के तहत दोषी पॉलिसी के लाभ के हकदार नहीं हैं।
यह तर्क दिया गया कि जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वह 'वगैरह' है, और इसलिए मकोका अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर भी 'ईजसडेम जेनेरिस' (समान प्रकार) के नियम का सहारा लेकर 2006 की नीति का लाभ नहीं मिल सकेगा।
अगस्त 2012 में, एक विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत ने मार्च 2008 में एक शिवसेना पार्षद की हत्या के लिए गवली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। (एएनआई)