Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को उनके स्टैंड-अप शो 'नया भारत' के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर 'गद्दार' टिप्पणी करने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोदक की पीठ ने फिलहाल जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि "अगर पुलिस कामरा से पूछताछ करना चाहती है, तो उन्हें चेन्नई में ऐसा करना होगा, क्योंकि कामरा तमिलनाडु में रहते हैं।"
अदालत ने कहा, "अगर याचिका के लंबित रहने के दौरान मुंबई पुलिस द्वारा मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो संबंधित अदालत उस पर आगे नहीं बढ़ेगी।" इससे पहले 16 अप्रैल को, अदालत ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए, कॉमेडियन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
8 अप्रैल को, कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड-अप शो 'नया भारत' के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निर्देशित 'गद्दार' व्यंग्य के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कामरा के वकील ने तर्क दिया कि, मद्रास उच्च न्यायालय के सुरक्षात्मक आदेश के मद्देनजर, उनके मुवक्किल ने सुरक्षा चिंताओं के कारण कई मौकों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान देने की पेशकश की है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया है। पिछले महीने, कुणाल ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दावा किया गया कि मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में अपने शो के दौरान व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के बाद उन्हें कई धमकियाँ मिली थीं।
कॉमेडियन ने बॉलीवुड फिल्म "दिल तो पागल है" के एक लोकप्रिय गीत "भोली सी सूरत" की पैरोडी गाई। इस पैरोडी गाने के साथ, उन्होंने कथित तौर पर एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया, जिसके कारण उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। कॉमेडियन, जिनका भाजपा नीत केंद्र सरकार के साथ कई बार टकराव हो चुका है, ने शिंदे के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वह पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। (एएनआई)
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