बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
दलीलों को "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" करार देते हुए, एचसी ने याचिकाकर्ता गौरी भिडे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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