Bombay: हाईकोर्ट ने मुंबई कॉलेज द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज की
मुंबई: Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के एक कॉलेज की 9 मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कॉलेज द्वारा हिजाब, घूंघट, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर A.S. Chandurkar और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी (सीटीईएस) के चेंबूर ईस्ट में एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
पिछले दो वर्षों से एसवाईबीएससी और टीवाईबीएससी (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रमों की छात्राएं अपनी याचिका में सीटीईएस प्रबंधन के फैसले को "मनमाना, अनुचित, कानून की दृष्टि से गलत और विकृत" करार दिया था और वे उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court में चुनौती देने की संभावना रखती हैं।छात्राओं ने अपने वकील अल्ताफ खान के माध्यम से तर्क दिया कि कॉलेज द्वारा लागू किया गया नया ड्रेस कोड उनकी निजता, सम्मान और धा र्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।