बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी दस्तावेजों पर 'संबाजीनगर' का उल्लेख नहीं करने का दिया निर्देश

Update: 2023-04-25 09:18 GMT

ठाणे न्यूज़: राज्य सरकार ने औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का फैसला किया। केंद्र ने इसे मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इस बदलाव की अंतिम अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। इसलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी दस्तावेजों और दस्तावेजों पर 'छत्रपति संभाजीनगर' या 'धाराशिव' का उल्लेख नहीं करने का निर्देश दिया।

इस नाम परिवर्तन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। दोनों शहरों के फैसले के खिलाफ कई आपत्ति आवेदन दाखिल किए गए हैं। लेकिन बिना विचार किए छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव का उल्लेख डाक, राजस्व, पुलिस जैसे सरकारी कार्यालयों के बोर्ड पर किया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने कहा, "विशेष रूप से मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में, नाम बदलने के लिए तत्काल धक्का दिया गया है।" कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अंतिम अधिसूचना जारी होने तक सरकारी दस्तावेजों पर नाम नहीं बदलने का निर्देश दिया था.

नोटिस शहर के लिए नहीं, जिले के लिए : इम्तियाज

नाम बदलने का विरोध करने वाले एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, 'अदालत का आदेश शहर के मामले में नहीं, बल्कि जिले और तालुका के मामले में है।' शहर के नामकरण के लिए केंद्रीय अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब यह मामला लंबित था, तब केंद्र सरकार ने असमंजस में आकर कुछ जगहों पर नाम बदलने का फैसला किया। कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा।

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