Maharashtra महाराष्ट्र: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड) द्वारा जमा किए गए 84 करोड़ रुपये को, उस पर लगे ब्याज के साथ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा मंज़ूर वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत एक सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की इजाज़त दे दी है। यह ऑर्डर 2013 के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) पेमेंट संकट से पैदा हुए लंबे समय से पेंडिंग क्लेम के समाधान में मदद करता है।

63 मून्स की अंतरिम एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास हुआ

जस्टिस मनीष पिटाले और मंजुषा देशपांडे की बेंच ने हाल ही में यह ऑर्डर पास किया, जबकि 63 मून्स की एक अंतरिम एप्लीकेशन को मंज़ूरी दी, जो NCLT मुंबई बेंच-I के 28 नवंबर, 2025 के ऑर्डर से पैदा हुई थी, जिसमें NSEL और उसके खास क्रेडिटर्स के बीच एक स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट को मंज़ूरी दी गई थी।

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