बॉम्बे HC ने मुंबई की सड़कों की खराब हालत पर 6 नगर निगम आयुक्तों को तलब किया
मुंबई (एएनआई): बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों पर गड्ढों से संबंधित एक अवमानना याचिका में मुंबई के छह नगर निगम आयुक्तों को उपस्थित रहने के लिए बुलाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच 11 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी.
अदालत ने अपने आदेश में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के आयुक्त, नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त, कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आयुक्त, वसई विरार नगर निगम के आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के आयुक्त की उपस्थिति का निर्देश दिया।
कोर्ट ने ठाणे नगर निगम के आयुक्त और मीरा भयंदर नगर निगम के आयुक्त को भी अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में आयुक्तों की उपस्थिति में यह बताने का अनुरोध किया कि उन्हें 2013 की जनहित याचिका संख्या 71 में इस न्यायालय द्वारा पारित 24 फरवरी और 12 अप्रैल, 2018 के फैसले की अवज्ञा और गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, "अदालत द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी और 12 अप्रैल 2018 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निगमों द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।"
वकील रूजू आर ठक्कर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश जारी किये. (एएनआई)