बॉम्बे HC ने गड्ढों से होने वाली मौतों का दोष एक-दूसरे पर डालने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई
Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को गड्ढों और मैनहोल से होने वाली मौतों में मुआवज़े के पेमेंट की ज़िम्मेदारी बदलने के लिए कई सिविक और स्टेट अथॉरिटीज़ की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वे अधिकार क्षेत्र के झगड़े सुलझाने में नाकाम रहे, तो कोर्ट सभी संबंधित एजेंसियों को मुआवज़ा बराबर बांटने का आदेश देगा।
बेंच ने 50-50 मुआवज़े के ऑर्डर की चेतावनी दी
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और संदेश पाटिल की बेंच ने कहा कि अधिकारी टूटी सड़कों की ज़िम्मेदारी लेने के बजाय अक्सर एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं।
बेंच ने कहा, “हम आपको 50-50% मुआवज़ा देने का निर्देश देंगे। फिर आप सब आपस में लड़ते रहेंगे और फिर दूसरे (संबंधित अथॉरिटी) से वसूल करेंगे।”