Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को वर्ली के बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उसके ड्राइवर राजर्षि बिदावत की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। शिंदे सेना के नेता राजेश शाह के बेटे 24 वर्षीय मिहिर शाह ने तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें और हिरासत में रखना कानून का उल्लंघन है क्योंकि हिरासत में लेने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में नहीं बताया गया था। 7 जुलाई को, शाह ने कथित तौर पर मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप घायल हो गए। दुर्घटना के समय कार में मौजूद उनके ड्राइवर बिदावत को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शाह को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया।
फिलहाल, दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। शाह और बिदावत ने पिछले सप्ताह बंदी प्रत्यक्षीकरण (व्यक्ति को पेश करने) याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी हिरासत अवैध थी और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बुधवार को, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने पुलिस को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 29 अगस्त को तय की। याचिका में कहा गया है कि उनकी आगे की हिरासत कानून का उल्लंघन है क्योंकि उन्हें हिरासत में लेने से पहले गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन नहीं किया, जिसके अनुसार पुलिस को हिरासत में लिए जा रहे व्यक्ति को उस अपराध का पूरा विवरण बताना चाहिए जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार क्या हैं।