बॉम्बे एचसी ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नए सिरे से परीक्षण का दिया आदेश

बॉम्बे एचसी ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर

Update: 2022-11-16 08:53 GMT
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों के नए सिरे से परीक्षण का आदेश दिया और कंपनी को उत्पाद बनाने की अनुमति दी, लेकिन इसे बेचने की अनुमति नहीं दी।
कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी- एक 15 सितंबर का लाइसेंस रद्द करना और दूसरा 20 सितंबर का आदेश जिसमें कंपनी के बेबी पाउडर उत्पाद का निर्माण और बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया था।
आदेश संयुक्त आयुक्त और राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए थे।
सरकार ने कोलकाता में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिए, जिसमें पाया गया कि पाउडर में निर्धारित से अधिक पीएच स्तर है।
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को एफडीए को मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से तीन दिनों के भीतर नए नमूने एकत्र करने का निर्देश दिया।
इसके बाद नमूना तीन प्रयोगशालाओं - दो सरकारी प्रयोगशालाओं और एक निजी - को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।
अदालत ने कहा, 'नमूने जांच के लिए सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, वेस्ट जोन, एफडीए लैब और इंटरटेक लेबोरेटरी भेजे जाएंगे।'
इसमें कहा गया है, "प्रयोगशालाएं इसके बाद एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट जमा करेंगी।"
कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रवि कदम ने अदालत से तब तक के लिए कंपनी को कम से कम उत्पाद का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने की मांग की।
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