बॉम्बे HC ने ICICI ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के अध्यक्ष को जमानत दी
मुंबई (महाराष्ट्र) (एएनआई): आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।
धूत को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।
वेणुगोपाल धूत के वकील संदीप लड्डा ने मुख्य आरोपी, आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को "सीबीआई द्वारा अवैध गिरफ्तारी" के आधार पर जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद अदालत में यह याचिका दायर की थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ-एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को एक सह-आरोपी ने नूपावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआरएल) का स्वामित्व प्राप्त करने और अवैध धन प्राप्त करने में मदद की थी।
वीडियोकॉन समूह को उधारदाताओं के एक संघ द्वारा किए गए 40,000 करोड़ रुपये के ऋण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने मार्च 2018 में दीपक कोचर और धूत के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी।
एजेंसी ने चंदा, उनके पति और वेणुगोपाल धूत के साथ-साथ उनकी कंपनियों जैसे नूपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि वीडियोकॉन समूह और उससे जुड़ी कंपनियों को जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक की निर्धारित नीतियों के कथित उल्लंघन में 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे, जो जांच का हिस्सा हैं। .
एजेंसी ने कहा है कि कर्ज को 2012 में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। (एएनआई)