₹100 करोड़ की फिरौती के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को दी जमानत
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी। देशमुख को नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।
{ जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}