Bombay HC ने अतिक्रमणकारियों की याचिका खारिज की, कहा राहत देना अवैधता को पुरस्कृत करना होगा

Update: 2025-06-08 04:14 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोहराया है कि कानून अवैधता को पुरस्कृत नहीं कर सकता, खासकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने शुक्रवार को संदेश लवंडे और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 9 अप्रैल, 2021 को कांदिवली पश्चिम के लक्ष्मण भंडारी चॉल में उनके ढांचों को गिराए जाने को चुनौती दी गई थी। ध्वस्त किए गए ढांचों को आधिकारिक तौर पर आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यह 50 मीटर के मैंग्रोव बफर जोन में आते थे।

पीठ ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध झुग्गियों और अनधिकृत निर्माणों के "गहरी जड़ें जमाए हुए खतरे" पर चिंता व्यक्त की। इसने रेखांकित किया कि इस तरह के अतिक्रमण न केवल पर्यावरण संरक्षण का उल्लंघन करते हैं बल्कि सार्वजनिक संसाधनों पर भी दबाव डालते हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अवैध कब्जाधारियों को राहत देना वास्तव में गैरकानूनी आचरण को पुरस्कृत करने के बराबर होगा - एक ऐसी मिसाल जिसकी न्यायपालिका अनुमति नहीं दे सकती।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता रोनिता भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 के तहत ‘संरक्षित अधिभोगी’ हैं, और इस प्रकार पुनर्वास के हकदार हैं। उन्होंने 16 मई, 2015 और 16 मई, 2018 के दो प्रमुख सरकारी प्रस्तावों (जीआर) का हवाला दिया। पहले में 1 जनवरी, 2000 से पहले संरचनाओं में रहने वाले झुग्गी निवासियों के लिए मुफ्त आवास का वादा किया गया है, जबकि बाद वाले में 1 जनवरी, 2000 और 1 जनवरी, 2011 के बीच वहां रहने वालों को शुल्क का भुगतान करने पर लाभ दिया गया है।

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